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ट्विन ट्यूब टनल भट्टाकुफ़र में निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक, जिला दण्डाधिकारी ने दिए निर्देश

शिमला

 

जिला प्रशासन शिमला ने भट्टाकुफर, मेहली-ढली रोड पर हुए भूस्खलन के बाद एहतियाती कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-05 (शिमला बायपास पैकेज-II) के तहत निर्माणाधीन ट्विन ट्यूब टनल पर सभी खुदाई, ब्लास्टिंग और संबंधित निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक रोक दिए हैं।

 

इस सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय शिमला को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से कार्य आगामी आदेशों तक रोकने के लिए कहा है।

उल्लेखनीय है कि भूवैज्ञानिक शाखा द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मेहली-ढली रोड पर एक बड़ा गर्त विकसित हुआ है, जिसमें चट्टानी द्रव्यमान में दरारें, सतत रिसाव, उपयोगिताओं का उजागर होना, एवं आसपास के कई आवासीय घरों में संरचनात्मक दरारें देखी गई हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन ट्विन ट्यूब टनल का अक्ष प्रभावित क्षेत्र के ठीक नीचे है, और इस स्तर पर खुदाई गतिविधियों का प्रभाव नकारा नहीं जा सकता।

प्राथमिक निष्कर्षों के आधार पर, भूस्खलन के सटीक कारण का पता लगाने के लिए जियोलाजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया जैसी विशेष एजेंसी द्वारा विस्तृत भू-तकनीकी एवं भू-भौतिकीय जांच आवश्यक पाई गई है। इसलिए जन सुरक्षा, आसपास की आवासीय संरचनाओं के जोखिम एवं भूवैज्ञानिक शाखा की सिफारिशों को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि भट्टाकुफर में ट्विन ट्यूब टनल पर सभी टनलिंग, खुदाई, ब्लास्टिंग या संबंधित निर्माण गतिविधियाँ तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक रोक दी जाएं। इसके अतिरिक्त, मैसर्ज गावर शिमला हाईवे प्राइवेट लिमिटेड को जारी ब्लास्टिंग अनुमति अगले आदेश तक अस्थायी रूप से वापस ले ली गई है।

जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्र में दरारें, भू-स्खलन और रिसाव की निरंतर निगरानी की जाए। इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण विभाग और जियोलाजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया की टीम के साथ पूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया जाए। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय और बैरिकेडिंग सुनिश्चित की जाये।

उन्होंने परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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